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उत्तराखंड: सरकार का बड़ा फैसला, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जारी किया ये आदेश

देहरादून: सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया है। फैसले के बाद गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। उत्तराखंड में परीक्षा देने के लिए आने वाले परीक्षार्थियों को आरटी-पीसीआर नेगिटिव रिपोर्ट बॉर्डर चेक पोस्ट पर दिखाया जाना अनिवार्य नहीं होगा। लेकिन, परीक्षार्थी को संबंधित परीक्षा का प्रवेश पत्र अनिवार्य रूप से दिखाना होगा।

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इसके लिए पहले UKSSSC ने आरटी-पीसीआर रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया था। इस फैसले को अब बदल दिया गया है। बॉर्डर चेक पोस्ट से उत्तराखंड आने के लिए परीक्षार्थी और अभिभावकों को अनुमति दी जाएगी। जो परीक्षार्थी कंटेनमेंट जोन से आएंगे, उन्हें परीक्षा केंद्र तक परीक्षा प्रवेश पत्र दिखाने के बाद कंटेनमेंट जोन से बाहर जाकर परीक्षा देकर वापस आने की अनुमति दी जाएगी। मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि ऐसे छात्रों का आरटी-पीसीओर कोरोना टेस्ट जिला प्रशासन को रानी होगी।

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