देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के लिए कोरोना टेस्ट अनिवार्य किया था, लेकिन अब इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। स्वास्थ्य सचिव अमित सिंह नेगी ने कहा कि सीमाओं पर बाहर से आने वाले सभी लोगों के लिए कोरोना टेस्ट कराना अनिवार्य नहीं है। हाई लोडेड कोरोना पाॅजिटिव कोरोना इनफेक्टेड क्षेत्रों से आने वाले, होटल और होम स्टे में बुकिंग कराने वाले पर्यटकों को ही अपने खर्चे पर जांच कराने की अनुमति होगी। इसकी व्यवस्था संबंधित जिलों के डीएम करेंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि इस व्यवस्था को बनाने में फिलहाल कुछ वक्त लगेगा।
उन्होंने कहा कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट है कि पूर्व में हाई लोडेड शहर और प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को आरटी-पीसीआर जांच की कोरोना निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य किया था, लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों के लिए ही सरकार ने राज्या या जिलों के सीमा पर कोविड टेस्ट की सुविधा का निर्णय लिया है, जिसे सभी के लिए अनिवार्य बता दिया गया था।
स्वास्थ्य सचिव की ओर से जारी आदेश में व्यवस्था के लिए टाइम लाइन नहीं है। लेकिन, इस सुविधा के लिए सीमाओं पर व्यवस्था बनाई जाएगी। कोरोना टेस्ट के लिए निजी लैब को अधिकृत करने के लिए टेंडर किए जाएंगे। सैंपल लेने के लिए अलग से बूथ की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि सीमाओं पर पहले से ही संदिग्ध लक्षणों के आधार पर एंटीजन टेस्ट किए जा रहे हैं। एंटीजन टेस्ट भी सबके नहीं किए जा रहे हैं।