आसान भाषा में समझें क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसे धामी कैबिनेट ने दी मंजूरी?
UCC एक देश एक नियम के तहत काम करता है। इसमें सभी धर्म के लोगो के लिए विवाह, तलाक, गोद लेना, विरासत जैसे कानूनों को एक कॉमन कानून के तहत नियंत्रित किया जाएगा।
यूसीसी संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत आता है जिसमें कहा गया है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे।
इसके तहत शादी, तलाक, बच्चा गोद लेने और सम्पत्ति बंटवारे जैसे मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम ही होंगे।
मौजूदा समय में अलग-अलग धर्मों में अलग-अलग कानून हैं। UCC लागू होने के बाद सभी धर्म के लोगो के लिए एक कानून होगा ।
यूनिफॉर्म सिविल कोड सबसे पहले ब्रिटिश सरकार के समय आया था जब ब्रिटिश सरकार ने सबूत, अपराध और अनुबंधों से संबंधित एक रिपोर्ट पेश की।
इस रिपोर्ट में भारत की संहिताकरण की एकरूपता को लेकर जोर दिया गया। रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि हिंदू और मुस्लिम के व्यक्तिगत कानून संहिताकरण से बाहर रहे।