
रुद्रपुर : 10 बजे के बाद बैंड बाजा बजाना प्रतिबंधित है। यदि कोई रात 10 बजे के बाद बैंड बाजा या डीजे बजाता पाया जाता है तो उनपे पुलिस प्रशासन का डंडा चलता है औऱ भारी जुर्माना भरना पड़ता है। वहीं उत्तराखंड बोर्ड की 2 मार्च से इंटरमीडिएट और 3 मार्च से हाई स्कूल की परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं ऐसे में ध्वनि प्रदूषन को लेकर शासन प्रशासन सख्त रवैया अपना रहा है।वि
जी हां बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए प्रदेश सरकार ने विवाह समारोह में रात 10 बजे के बाद डीजे और बैंड बजाने के वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाई के आदेश दिए हैं। वहीं इस आदेश की धज्जियां उड़ाई गई रुद्रपुर में..जहां नगर क्षेत्र में रात 1 बज रबहे बैंड का पुलिस ने 10 हजार का कोर्ट का चालान किया। थाना प्रभारी दिनेश फर्त्याल ने कहा कि रात 10 बजे के बाद डीजे बजाना प्रतिबंधित है औऱ डीजे-बैंड स्वामियों को रात को 10 बजे के बाद डीजे न बजाने की हिदायत दी गई है और अगर ऐसा करता कोई पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।