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उत्तराखंड : नकली नोट चलाने वालों पर कोर्ट सख्त, सुनाई ये कड़ी सजा

breaking uttrakhand newsखटीमा: 2013 में खटीमा के खेमपुर नानकमत्ता के दो लोगों को एसटीएफ ने नकली नोटों के साथ पकड़ा था। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद सजा का एलान भी कर दिया गया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार मणि की अदालत ने नकली नोटों के साथ पकड़े गए दोनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार मणि ने नकली नोट के साथ गिरफ्तार किए गए दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास और बीस-बीस व दस-दस हजार रुपये की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर अभियुक्तों को 6 माह और 3 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। 2013 में खेमपुर नानकमत्ता निवासी कमलजीत सिंह को 15 हजार रुपये और पचपेड़ा के मंजीत सिंह को 52 हजार ती सौ रुपये के नकली नोटों के साथ खटीमा से गिरफ्तार किया था।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सौरभ ओझा ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार मणि ने दोनों अभियुक्तों के खिलाफ 489 क, ख, घ के तहत आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जबकि, 489ग के तहत सात वर्ष की सजा और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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