हल्द्वानी : दहेज लेना और देना दोनों अपराध है. दहेज मांगकर इंसान जुर्म तो करता ही है लेकिन दहेज देकर भी जुर्म को न्यौता देता है जिसके लिए कई बेटियों को अपनी जान गवानी पड़ी और कईयों का घर बर्बाद हो गया. इसलिए दहेज लेने और देने दोनों से बचें.
7 साल की कैद और 25-25 हजार रुपए जुर्माना
वहीं दहेज हत्या एक मामला 2015 में हल्द्वानी से सामने आया था. जिस पर बीते दिन सुनवाई करते हुए हल्द्वानी सिविल कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश अरविंद कुमार ने एयर फोर्स के अधिकारी और उसके माता-पिता को 7 साल की कैद की सजा सुनाई गई है साथ ही 25-25 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है.
एयरफोर्स अधिकारी राजेंद्र सिंह से हुई थी भावना की शादी
जानकारी के लिए आपको बता दें कि हल्द्वानी के चांदनी चौक निवासी लाल सिंह दरमवाल की बेटी भावना की शादी 4 जून 2015 को एयर फोर्स अधिकारी राजेंद्र सिंह मनराल से हुई थी. भावना ने 10 जुलाई 2016 को दहेज से तंग आकर घर में खुदकुशी कर ली थी. दहेज के तौर पर मनराल उसके पिता भोपाल सिंह और सास भगवती ने दहेज को लेकर 10 लाख रुपए की मांग की थी. जिससे वो परेशान थी.
वहीं मृतक भावना के पिता लाल सिंह दरमवाल ने आरोपियों के खिलाफ दहेज की हत्या का आरोप लगाते हुए मुखानी थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. 4 साल बाद आज परिवार को न्याय मिला है.