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बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड मामले में कोटद्वार सत्र न्यायालय में शुरू हुआ ट्रायल, पांच गवाहों के दर्ज होंगे बयान

बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड मामले में कोटद्वार सत्र न्यायालय में आज मंगलवार से ट्रायल शुरू हो गया है। आज पांच गवाहों के बयान दर्ज कराएं जाएंगे। बता दें कि 18 मार्च को कोटद्वार एडीजे कोर्ट में तीनों आरोपियों की पेशी हुई थी। इस दौरान कोर्ट में तीनों आरोपियों पर आरोप तय कर दिए गए थे।

बता दें एडीजे कोर्ट में तीनो आरोपियों पर आरोप तय होने के साथ ही अंकित और पुलकित की जमानत प्रार्थना पत्र की याचिका भी कोर्ट ने खारिज कर दी थी। इससे पहले भास्कर की जमानत याचिका भी खारिज की गई थी।

तीनों आरोपियों पर इन धाराओं में तय हुए आरोप

  • अंकिता हत्याकांड में मुख्य आरोपी पुलकित आर्य पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य छुपाना), 354 (ए) (छेड़खानी व लज्जा भंग) और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत आरोप तय किए गए।
  • अंकिता हत्याकांड के दूसरे आरोपी सौरभ भास्कर पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य छुपाना) और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत आरोप तय किए गए।
  • अंकिता हत्याकांड के तीसरे आरोपी अंकित गुप्ता पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य छुपाना) और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत आरोप तय किए गए।

ये था पूरा मामला

पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर स्थित गंगा भोगपुर स्थित वनंतरा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उसके अन्य दो साथियों ने रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की 18 सितंबर की रात नहर में फेंककर हत्या कर दी थी। पुलकित आर्य उत्तराखंड में बीजेपी के पूर्व नेता विनोद आर्य का बेटा है.

Sakshi Chhamalwan

Sakshi Chhamalwan उत्तराखंड में डिजिटल मीडिया से जुड़ीं युवा पत्रकार हैं। साक्षी टीवी मीडिया का भी अनुभव रखती हैं। मौजूदा वक्त में साक्षी खबरउत्तराखंड.कॉम के साथ जुड़ी हैं। साक्षी उत्तराखंड की राजनीतिक हलचल के साथ साथ, देश, दुनिया, और धर्म जैसी बीट पर काम करती हैं।
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