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घर में अधिक शराब रखने वालों को बनाना होगा व्यक्तिगत बार लाइसेंस

अपने घर में अगर आप भी ज्यादा शराब रखने का शौक रखते है तो आपको अब इसके लिए लाइसेंस लेना होगा। आबकारी विभाग अब व्यक्तिगत बार लाइसेंस देने की तैयारी में है। इसके बाद लाइसेंसधारक अपने घर में 60 लीटर तक अंग्रेजी शराब रख सकेंगे।

वार्षिक शुल्क के तौर पर देने होंगे 12 हजार

बता दे लाइसेंस फीस के तौर पर आपको 12 हजार रुपये वार्षिक शुल्क देना होगा। जबकि, इसके लिए आबकारी विभाग को 50 हजार रुपये की गारंटी भी देनी होगी। अभी तक घर में शराब रखने और लाने ले जाने के लिए 12 बोतल यानी नौ लीटर तक शराब ही निर्धारित है। लेकिन इस बार आबकारी नीति में व्यक्तिगत बार लाइसेंस की व्यवस्था की गई है।

सिविल में बिकने वाली शराब ही होगी मान्य

आबकारी विभाग के अनुसार इस तरह से लोग अपनी पसंद की शराब घरों में ज्यादा मात्रा में रख सकेंगे। लाइसेंसधारक केवल सिविल में बिकने वाली शराब ही अपने घर में रख सकेगा। कैंटीन या अन्य प्रदेशों में बिकने वाली शराब मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। लाइसेंस के लिए वही व्यक्ति आवेदन कर सकता है, जो पांच साल से आईटीआर भर रहा हो। आवेदन ऑनलाइन किए जाएंगे और इसे जिलाधिकारी ही स्वीकृत करेंगे।

शपथपत्र में ये बिंदु रहेंगे शामिल

  • व्यक्तिगत बार परिसर में 21 वर्ष से कम आयु का युवक या युवती प्रवेश नहीं करेगा।
  • परिसर में केवल सिविल में बिकने वाली शराब ही रखी होगी।
  • इंपोर्टेड मदिरा 18 लीटर यानी दो पेटी ही रख सकते हैं।
  • भारत में निर्मित शराब और इंडियन स्कॉच नौ-नौ लीटर से ज्यादा नहीं होगी।
  • बियर 15.6 लीटर रख सकते हैं।
  • वाइन एक पेटी रखी जा सकती है।

Sakshi Chhamalwan

उत्तराखंड की युवा और अनुभवी पत्रकार साक्षी छम्मलवाण टीवी और डिजिटल मीडिया दोनों में कार्य का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वे खबर उत्तराखंड (khabaruttarakhand.com) से जुड़ी हैं। उत्तराखंड की राजनीतिक हलचल, देश-दुनिया की प्रमुख खबरें और धर्म से जुड़े विषयों पर इनकी रिपोर्टिंग तथ्यपरक और गहन होती है। उत्तराखंड | TV + Digital Media खबर उत्तराखंड
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