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जेल या बेल?, शंकराचार्य Avimukteshwaranand के यौन उत्पीड़न मामले में कोर्ट का आया फैसला

Swami Avimukteshwaranand News: शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के यौन उत्पीड़न वाले मामले में कोर्ट का फैसला आ गया है। ऐसे में उन्हें और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहत दी है। दोनों की अग्रिम जमानत याचिका को अदालत ने मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद दोनों की गिरफ्तारी रोक दी गई है।

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के यौन उत्पीड़न वाले मामले में कोर्ट से मिली राहत

आपको बता दें कि इस मामले में सुनवाई पहले ही पूरी हो गई थी। 27 फरवरी को अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा था। सभी पक्षों की दलीलों के बाद अदालत ने ये फैसला लिया। कोर्ट ने अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के यौन उत्पीड़न वाले मामले में उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा की सिंगल बेंच ने इस याचिका पर फैसला सुनाया।

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अग्रिम जमानत याचिका को अदालत की मंजूरी

हाईकोर्ट के द्वारा मामले में लिए गए फैसले को दोनों आरोपियों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि कानूनी प्रक्रिया अभी भी जारी रहेगी। मामले की आगे की सुनवाई होगी। जांच संबंधित एजेंसियों जांच भी चलती रहेगी।

(ब्रेकिंग खबर है, इसे जानकारी आने पर अपडेट किया जाएगा )

Uma Kothari

उत्तराखंड की डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय उमा कोठारी खबर उत्तराखंड (khabaruttarakhand.com) में बतौर पत्रकार कार्यरत हैं। वे राजनीति, मनोरंजन, खेल और ट्रेंडिंग विषयों पर गहन और तथ्यपरक खबरें लिखती हैं। उत्तराखंड के स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दों पर इनकी पकड़ मजबूत है। डिजिटल मीडिया में इनका अनुभव पाठकों को सटीक, संतुलित और समय पर जानकारी देने में सहायक है। उत्तराखंड | खबर उत्तराखंड
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