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पंचायत चुनाव पर HC ने सुनाया फैसला, यहां पढ़ें पूरी खबर

पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. बता दें राज्य निर्वाचन आयोग को नैनीताल हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. हाईकोर्ट ने एक बार फिर दोहराया कि आयोग पंचायतीराज एक्ट के मुताबिक चुनाव कराए.

पंचायत चुनाव पर HC ने सुनाया फैसला

बता दें 11 जुलाई को हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ चुनाव आयोग ने कोर्ट में रिव्यू पिटिशन फाइल की थी. हाईकोर्ट ने दो जगह वोटर होने वाले लोगों के नामांकन को सही नहीं माना था. जिसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने सिंबल आवंटन की प्रक्रिया पर रोक लगाने का फैसला किया था. हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कोई भी पीड़ित अगर किसी प्रकार की शिकायत रखता है तो वह चुनाव के बाद चुनाव याचिका दायर कर सकता है.

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Sakshi Chhamalwan

Sakshi Chhamalwan उत्तराखंड में डिजिटल मीडिया से जुड़ीं युवा पत्रकार हैं। साक्षी टीवी मीडिया का भी अनुभव रखती हैं। मौजूदा वक्त में साक्षी खबरउत्तराखंड.कॉम के साथ जुड़ी हैं। साक्षी उत्तराखंड की राजनीतिक हलचल के साथ साथ, देश, दुनिया, और धर्म जैसी बीट पर काम करती हैं।
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