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NEET UG 2026 परीक्षा के लिए देहरादून में धारा 163 लागू, जानें क्या-क्या रहेगा प्रतिबंधित

NEET UG 2026 परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और नकल-मुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए देहरादून जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा (BNSS) की धारा 163 लागू कर दी है। यह आदेश 21 जून 2026 को आयोजित होने वाली परीक्षा के मद्देनजर जारी किया गया है ।

NEET UG 2026 परीक्षा के लिए देहरादून में धारा 163 लागू

अपर जिला मजिस्ट्रेट कृष्ण कुमार मिश्रा द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि परीक्षा केंद्रों और उनके आसपास कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष प्रतिबंध लगाए गए हैं। प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर भी रोक लगा दी है।

परीक्षा केंद्रों के आसपास क्या-क्या रहेगा प्रतिबंधित?

जारी किये आदेश के तहत परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी प्रकार की नारेबाजी, धरना प्रदर्शन, जुलूस, हंगामा या प्रचार-प्रसार की गतिविधियों पर भी प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा लाठी, डंडा, चाकू, तलवार या अन्य किसी प्रकार के हथियार लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी या अधिकृत कर्मचारी इससे मुक्त रहेंगे।

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परीक्षा संचालन में बाधा उत्पन्न करने वालों पर होगा एक्शन

प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों के आसपास लाउडस्पीकर, DJ, तेज आवास वाले हॉर्न और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई है, ताकि परीक्षार्थियों को कोई असुविधा न हो। आदेश में ये भी स्पष्ट किया है कि किसी भी सार्वजनिक या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और परीक्षा संचालन में बाधा उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Sakshi Chhamalwan

उत्तराखंड की युवा और अनुभवी पत्रकार साक्षी छम्मलवाण टीवी और डिजिटल मीडिया दोनों में कार्य का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वे खबर उत्तराखंड (khabaruttarakhand.com) से जुड़ी हैं। उत्तराखंड की राजनीतिक हलचल, देश-दुनिया की प्रमुख खबरें और धर्म से जुड़े विषयों पर इनकी रिपोर्टिंग तथ्यपरक और गहन होती है। उत्तराखंड | TV + Digital Media खबर उत्तराखंड
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