उत्तरकाशी के पुरोला में 15 जून को होने वाली महापंचायत पर जारी खींचतान का दौर थमता नहीं दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने महापंचायत रोकने की याचिका पर विचार करने से मना कर दिया था। जिसके बाद याचिकाकर्ता ने नैनीताल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
याचिकाकर्ता ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा
याचिकाकर्ता की तरफ से नैनीताल हाईकोर्ट में महापंचायत पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की गई है। 15 जून को होने वाली महापंचायत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए पक्ष को बड़ा झटका लगा था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने इस मामले में तल्ख टिप्पणी की।
सुप्रीम कोर्ट ने किया था याचिका पर विचार करने से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने 15 जून को होने जा रही महापंचायत पर रोक की याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा था कि कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य की जिम्मेदारी है। आप यहां क्यों आए हैं, हाईकोर्ट जाइये। हाई कोर्ट भी सुनवाई में समर्थ है। इसके बाद याचिकाकर्ता की तरफ से हाईकोर्ट का रुख किया गया है।
जिला प्रशासन ने नहीं दी महापंचायत की अनुमति
बता दें उत्तरकाशी के पुरोला में मुस्लिम व्यापारियों की दुकानें खाली कराने के लिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने महापंचायत बुलाई है। हालांकि, जिला प्रशासन ने अभी तक इसकी अनुमति नहीं दी है।