केंद्र सरकार ने 1 अगस्त से अनलॉक-3 के लिए गाइडलाइन जारी की है। जिसमे देश भर के लोगों को राहत मिली है। उत्तराखंड में जिम के शौकीनों को भी राहत मिली है। क्योंकि अब जिम-योगा केंद्र खोलने की अनुमति दे दी गई है। वहीं अब रात में कर्फ्यू पर रोक हटा दी गई है। यानी अब रात को भी वाहनों का संचालन हो सकेगा और दुकानें खुलने की समयसीमा भी बढ़ सकेगी। वहीं अंतरजिला और अंतरराष्ट्रीय सीमाएं भी खोली जा रही हैं। यहां आने-जाने के लिए अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि, केंद्र ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रदेश सरकारें केंद्र के नियमों में सख्ती तो कर सकती हैं, लेकिन अपनी ओर से अधिक छूट नहीं देंगी। सबसे अहम यह कि राज्य में जिम और योग केंद्रों को खोलने की अनुमति भी केंद्र ने दे दी है।
गाइडलाइन के अनुसार अब रात में पास की भी जरूरत नहीं होगी। अभी तक रात में केवल उन्हीं लोगों को आने जाने की छूट थी जो बस, ट्रेन आदि से कहीं बाहर से आए हों और घर जा रहे हों।वहीं, मुंबई और दिल्ली से आने वाले प्रवासियों को लेकर सरकार और सतर्क हो गई है। वैसे कोविड लोड वाले शहरों से आने वालों के लिए कई पाबंदियां हैं, लेकिन इन दो शहरों से आने वालों को अब और सख्त पाबंदियों का सामना भी करना पड़ सकता है।
क्या रहेगा खुला और क्या रहेगा बंद, पढ़िए
31 अगस्त तक स्कूल कॉलेज, शैक्षिक संस्थान कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग की परमिशन रहेगी। वहीं सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल फिलहाल बंद रहेंगे।
योगा सेंटर और जिम खोलने की परमिशन है। 15 अगस्त को समारोह आयोजित किए जा सकेंगे लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग समेत तमाम नियमों का पालन करना अनिवार्य है।
अंतरराष्ट्रीय उड़ाने भी केवल गृह मंत्रालय के आदेश पर ही खोले जाएंगे । अन्य राज्यों से उत्तराखंड में आने वाले तमाम लोगों को स्मार्ट सिटी की वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। बॉर्डर चेक पोस्ट पर तमाम कागज मांगे जाने पर कागज दिखाना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
बाहरी राज्यों से कोरोना टेस्ट करवा के उत्तराखंड आने वाले यात्रियों को ही मंजूरी मिलेगी जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव होगी कोरोना से संक्रमित राज्यों से या शहरों से आने वाले तमाम यात्रियों को 14 दिन का qurentine होना अनिवार्य होगा ।
राज्य के अंदर आवाजाही के लिए किसी भी पास की जरूरत नहीं होगी और राज्य के अंदर आने जाने पर किसी को भी क्वॉरेंटाइन होने की जरूरत नहीं होगी ऐसे तमाम यात्री जो एसिंप्टोमेटिक है अगर वह उत्तराखंड आ रहे हैं चाहे वह अन्य देशों से ही क्यों ना हो उनको स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल में पर रजिस्टरेशन अनिवार्य ।
प्रदेश भर में सभी होटल होम-स्टे वह हॉस्पिटैलिटी सर्विस खोली जाएंगी, कम से कम 7 दिन बुकिंग अनिवार्य ।
जो भी यात्री अपना कोरोना टेस्ट करवाकर उत्तराखंड आ रहा है और उसकी रिपोर्ट नेगेटिव है उन्हें इस तरह की किसी बंधन में बांधने की जरूरत नहीं होगी
रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल खोलने की अनुमति होगी लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग समेत तमाम नियमों का पालन अनिवार्य होगा।
प्रदेश भर के तमाम शादी विवाह से जुड़े बैंक्विट हॉल कम्युनिटी हॉल को शादी हो सकेंगे, केवल 50 मेहमान ही हो सकेंगे शामिल।
आवश्यक कार्यों जैसे परिवार में मृत्यु, गंभीर बीमारी, बुजुर्ग मां-बाप से मिलना आदि के लिए आने वालों को क्वारंटाइन से छूट रहेगी। इन्हें ठहरने वाले स्थान या घर से बाहर केवल इन्हीं कार्यों के लिए आने जाने की छूट रहेगी।