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Elvish Yadav पर पुलिस ने लगाई गलत धारा, हटाया NDPS एक्ट, कहा- गलती से हो गई मिस्टेक

Elvish Yadav रेव पार्टी केस की वजह से लगातार खबरों में बने हुए है। सांप और सांपों का जहर सप्लाई मामलें में एल्विश य़ादव को हाल ही में पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। इसी बीच इस मामलें से जुड़ी एक खबर सामने आ रही है जिससे एल्विश यादव राहत की सांस ले सकते है। एल्‍व‍िश पर इस केस के तहत NDPS एक्‍ट की दर्ज धाराएं अब नोएडा पुलिस ने हटा दी हैं। पुलिस ने बताया कि ये धाराएं भूल से लग गई थी। उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ऐसे में एल्विश का जमानत का रास्ता आसान होता नजर आ रहा है।

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Elvish Yadav पर लगाई गलत धारा

नोएडा पुलिस ने 17 मार्च को Elvish Yadav को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ऐसे में इस केस में एक ट्वीस्ट आया है। यूट्यूबर पर लगी NDPS एक्ट की धाराएं हटा दी गई हैं। पुलिस ने बताया की गलती से उन्होंने एल्विश के ऊपर ये धाराएं लगा दी थी। पुलिस के अनुसार कोर्ट में यूट्यूबर के वकील ने कोर्ट में गलत धाराओं को लेकर अवगत कराया था। जिसके बाद पुलिस ने अपनी गलती मानी।

NDPS एक्ट की धारा 22 क्या है ?

पुलिस के अनुसार, एल्विश पर NDPS एक्ट का सेक्शन 22 लगना था। गलती से यूट्यूबर पर सेक्शन 20 लग गया।बता दें कि NDPS एक्ट की धारा 22 उस इंसान पर लगाई जाती है जो नशीले पदार्थों को बनाने, रखने, बेचने, तस्करी आदि में शामिल हो। इस एक्ट के तहत जो कोई भी व्यक्ति नशीले पदार्थ की बिक्री या खरीदत करता है, या फिर बनाता या आयात-निर्यात करता है। वो इसके तहत दंडनीय होगा। इसमें आरोपी को सात साल की सजा हो सकती है।

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