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डाटा चोरी करने वालों की अब खैर नहीं, केंद्र सरकार ने बनाया ये कानून

breaking uttrakhand newsनई दिल्ली : केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को निजी डाटा सुरक्षा बिल को मंजूरी दे दी है। इस बिल में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। पिछले कुछ सालों में हमारे देश में बाजार से चंद पैसे में डाटा खरीदकर किसी की निजी जिंदगी या कारोबार में घुसपैठ करने का चलन तेजी से बढ़ रहा है। हाल ही में यह बात भी सामने आई थी कि निजी डाटा का इस्तेमाल विदेशी कंपनियां भी करने लगी हैं। उन्हें 15-20 पैसे में सारा डेटा मिल जाता है। इससे ये कंपनियां अपने बिजनेस को मनचाहा मोड़ दे सकती हैं।

सूचना यह भी है कि कई विदेशी कंपनियां खुद इस धंधे में आने लगी हैं, जो सस्ते रेट पर जानकारी थोक में खरीद लेती हैं और बाद में उसे दूसरी कंपनियों को मुनाफे में बेच देती हैं। अमर वजाला के मानुसार सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता और साइबर मामलों के विशेषज्ञ पवन दुग्गल कहते हैं कि सरकार का निजी डाटा सुरक्षा बिल लाना सराहनीय कदम है। इससे काफी हद तक निजी डाटा को सुरक्षित करने में मदद मिलेगी। बिल के मुताबिक किसी कंपनी की ओर से डाटा लीक होता है तो उसे भारी जुर्माना भरना होगा।

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