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नई स्कूटी को शोरुम से बाहर लाते ही चालक का कटा 1 लाख का चालान

Breakinh uttarakhand newsनया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद अब तक कई भारी भरकम चालान पुलिस औऱ परिवहन विभाग द्वारा किए गए हैं. जुर्माना राशि सुनकर लोगों के होश उड़ गए. चालान से बचने के लिए कई लोग दस्तावेज पूरे करने में जुटे हैं तो कई लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं. वहीं कई मामले ऐसे सामने आए हैं जिसमे एक दम नई गाड़ी का उसकी कीमत से दोगुना चालान किया गया है जिसे चलाया तक नहीं गया.

ताजा मामला ओडिशा का है, जहां ब्रांड-न्यू होंडा एक्टिवा को पुलिस ने सीज कर दिया और एक्टिवा के मालिक से पूछताछ के बाद डीलरशिप पर सीधा 1 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया।

मिली जानकारी के अनुसार होंडा एक्टिवा को भुवनेश्वर से 28 अगस्त को खरीदा गया था। 12 सितंबर को इस स्कूटर को कटक में एक नियमित चेक पोस्ट पर सड़क परिवहन अधिकारियों द्वारा रोका गया। चैकिंग करने पर पाया गया कि स्कूटर पर रजिस्ट्रेशन नंबर मौजूद नहीं है। ऐसे में RTO ने डीलर पर रजिस्ट्रेशन प्लेट न लगाने पर करीब 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। इसी के साथ RTO ने भुवनेश्वर के अधिकारियों को डीलरशिप का ट्रेड लाइसेंस रद्द करने को कहा कि उन्होंने बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के स्कूटर कैसे डिलीवर किया। भारत में, सभी नए वाहनों को रजिस्ट्रेशन नंबर, इंश्योरेंस और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है, जिसे ग्राहक को वाहन सौंपने से पहले डीलरशिप द्वारा दिया जाना होता है।

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