नैनीताल: जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि अप्रैल माह में फसलों की कटाई का कार्य प्रराम्भ होना है। शासन के निर्देशों के क्रम में कटाई कार्य में प्रयोग में होने वाले कृषि यन्त्र कम्बाइन,स्ट्ररीपरव टैक्टर-ट्राली तथा औद्यानिक बागों में कीटनाशक के छिड़काव के लिए टैक्टर चालित यंत्र के परिवहन की अनुमति प्रदान की जाती है। उन्होंने कहा कि कम्बाइन मशीन के साथ अधिकतम तीन श्रमिक ही रहेंगे और उनको बार-बार घर से आने जाने की अनुमति नहीं होगी। श्रमिकों के रहने की व्यवस्था कार्य स्थल पर ही अनिवार्य रूप से करनी होगी।
सविन बंसल ने कहा कि फसल कटाई के उपरान्त गेंहूं कृषक अपने निवास अथवा गोदाम में भंडार करेंगे।। बीज उत्पादन के लिए उत्पादि गेंहूं, मसूर, चना को सम्बन्धित बीज संयत्र तक ले जाने की भी अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि निर्धारित नमी मानक के अनुसार गेंहूं क्रय करने के लिए व्यवस्था पृथक से की जा रही है। जो कृषक आटा मिल में गेहूं आपूर्ति करना चाहते हैं उनको आटा मिल तक परिवहन करने की अनुमति भी दी जाती है। उन्होंने कृषि फसलो के मैनुअल कटाई, निराई-गुडाई, कीटनाशकों का छिड़काव काटाई आदि कार्यो के लिए श्रमिकों की व्यवस्था ग्राम स्तर से ही करने के निर्देश दिये।
जिलाधिकारी बंसल ने कहा कि अनुमति इन निर्देशों के साथ दी जाती है कि श्रमिकों का कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु दिन में नियमित रूप से साबुन से हाथ साफ करने एवं पीने-खाने की व्यवस्था पृथक से करने श्रमिको हेतु मास्क, सेनिटाइजर की व्यवस्था के साथ ही उनके मध्य कम से कम तीन मीटर का फासला रखना सुनिश्चित करेगे। समय -समय पर कोरोना के बचाव हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का परिपालन करना भी सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने उप जिलाधिकारियों व सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक निर्देशों का अनुपालन कराते हुए गेहूॅ कटान कार्य प्रारम्भ कराने को कहा।