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पत्नी ने तलवार से काटकर की पति की हत्या, फिर भी नहीं मिली सजा, कोर्ट ने सुनाया ऐसा फैसला

कर्नाटक के मंगलुरु जिले से अजब मामला सामने आ रहा है। यहां पर कोर्ट ने पत्नी को पति की हत्या के लिए दोषी ठहराया है। हालांकि उसके बावजूद उसे ना तो सजा सुनाई गई और ना ही बरी किया गया। साथ ही उसे घर लौटने तक की भी इजाजत नहीं है। चलिए जानते है कि महिला को क्यों सजा नहीं मिली और उसे कहां भेजा जाएगा?

पत्नी ने तलवार से काटकर की पति की हत्या

दरअसल ये मामला मंगलुरु जिले के बेल्थंगडी थाना इलाके का है। यहां पर नवुर गांव की रहने वाली एलियाम्मा ने अपने पति योहनन की हत्या कर दी। पांच जुलाई 2022 को उसने अपने पति की तलवार से काटकर हत्या कर दी। इस मामले की तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

पत्नी ने कबूला अपना गुनाह

पूछताछ के दौरान महिला ने कबूला कि उसी ने पति की हत्या की। कोर्ट में कई लोगों ने एलियाम्मा के खिलाफ गवाही दी। हालांकि आरोप साबित होने के बाद भी उसे सजा नहीं सुनाई गई। दरअसल कोर्ट ने इस मामले में विशेष फैसला सुनाया है। बता दें कि महिला मानसिक बीमारी से पीड़ित है। जिसके चलते उसे सजा नहीं सुनाई गई।

‘महिला ने कोई अपराध ही नहीं किया’

सुनवाई के दौरान कोर्ट में आरोपी महिला के वकील विक्रम राज ए. ने कहा कि वो काफी समय से मानसिक बीमारी से पीड़ित है। भ्रम की स्थिति से पीड़ित वो इस बात को समझ नहीं पाई कि जो उसने किया वो गैरकानूनी और गलत था। वकील ने कहा कि महिला ने कोई अपराध नहीं किया है। सभी दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने एक विशेष फैसला सुनाया।

कोर्ट ने महिला को भेजा अस्पताल

न्यायाधीश मोहना जे.एस. ने फैसला सुनाया कि आरोपी हत्या सिद्ध होने के बाद भी आपराधिक दायित्व से मुक्त है। जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें जेल अधीक्षक को आरोपी महिला को राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (NIMHANS) भेजने का आदेश दिया है।

महिला का चलेगा इलाज

जहां महिला की स्थिति को देखते हुए उसका इलाज किया जाएगा। इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी की तरफ से एक रिपोर्ट पेश करने को भी कहा है। जिसमें में जवाब दिया जाए कि क्या वो रिहाई के लिए उपयुक्त है? साथ ही वो अपने या किसी और के जीवन के लिए खतरा तो नहीं है?

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