जेल जाने से बच गए Khan Sir, पटना फायरिंग मामले में कोर्ट ने दी बड़ी राहत

Khan Sir Patna Firing Case: बिहार के खान सर(Khan Sir) उर्फ फैसल खान को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पटना फायरिंग मामले में खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। पटना जिला कोर्ट में दायर की गई अग्रिम जमानत के दौरान खान सर ने खुद को बेकसूर बताया। खान सर की तरफ से उनके वकील अरविंद कुमार महुआर ने कोर्ट से कहा, “गोली आत्मरक्षा में चलाई गई. किसी तरह से भय फैलाना मकसद नहीं था।” खान सर की अब 20 जून को जमानत याचिका पर सुनवाई होगी।
पटना फायरिंग मामले में खान सर को कोर्ट ने दी बड़ी राहत Khan Sir Patna Firing Case
दरअसल ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के बाहर खान सर के गार्ड ने फायरिंग की थी। इसी मामले में पुलिस अब तक कई लोगों को हिरासत में ले चुकी है। फायरिंग का वीडियो सामने आने के बाद खान सर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई थी। हालांकि अब उन्हें पटना कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
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जमानत याचिका पर सुनवाई, कोर्ट ने फैसले रखा सुरक्षित
पटना में कोचिंग सेंटर पर हुए विवाद मामले में खान सर की तरफ से कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की गई। खान सर के वकील ने बताया कि ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर और अन्य लोगों पर केस दर्ज करवाया है।जिसके बाद खान सर पर भी मुकदमा दायर हुआ है। वकील ने बताया कि जमानत याचिका पर सुनवाई हुई है। जिसमें कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा है।
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खान सर और दो अन्य के खिलाफ दर्ज है केस
कोचिंग सेंटर पर हमला होने के बाद खान सर ने शिकायत दर्ज की थी। जिसके बाद अन्य कोचिंग संचालक रौशन कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में जांच हुई जिसमें खान सर के फायरिंग का दावा पलट गया। जिसके बाद उकसाने और आर्म्स एक्ट के तहत खान सर और दो अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।