पिरान कलियर को लेकर सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने बड़ा फैसला लिया है। अब पिरान कलियर भी आरटीआई के दायरे में आ गया है।
अब पिरान कलियर भी आया RTI के दायरे में
वर्ष 2015 तक पिरान कलियर में आरटीआई के तहत सूचना दी जाती थी। जिसके बाद 2015 में इसे बंद कर दिया गया। जिसके बाद से अब तक पिरान कलियर में आरटीआई के तहत सूचना नहीं दी जा रही थी।
इसको लेकर अपीलकर्ता समाजसेवी एडवोकेट दानिश सिद्दीकी ने सूचना आयोग में शिकायत की। जिस पर सुनवाई करते हुए अब बड़ा फैसला लिया गया है। अब पिरान कलियर भी फिर से RTI के दायरे में आ गया है।
6 जुलाई 2023 को नियुक्त किया गया
कोर्ट के द्वारा 6 जुलाई 2023 को वक़्फ़ बोर्ड के द्वारा एक विज्ञप्ति जारी कर उत्तराखंड बोर्ड के आधीन आने वाली संपत्ति को लोक सूचना के अंतर्गत लाने के लिए नियुक्त किया गया है। पिरान कलियर दरगाह प्रबन्धक को लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है।
सूचना आयुक्त का किया आभार व्यक्त
दानिश सिद्दीकी और अकरम साबरी ने लोक सूचना आयुक्त का आभार व्यक्त किया है। इसके साथ ही उन्होंने वक़्फ़ बोर्ड अध्यक्ष और दरगाह प्रबन्धक से दरगाह के हित मे आयोग के खिलाफ ना जाने की अपील भी की है।
वहीं दानिश सिद्दीकी ने कहा कि सूचना का अधिकार मिलने के बाद दरगाह में होने वाले भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों को सभी मामलों में सही जानकारी भी मिल सकेगी।