गंगा में लगातार हो रहे अवैध खनन को लेकर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। नैनीताल हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार को प्रदेश स्तरीय निगरानी कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं।
गंगा में अवैध खनन को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
शुक्रवार को नैनीताल हाईकोर्ट ने गंंगा में अवैध खनन को लेकर दायर याचिका में सुनवाई की। इस सुनवाई के बाद हाीकोर्ट ने प्रदेश सरकार को निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि इस मामले में दस दिन के भीतर प्रदेश स्तरीय निगरानी कमेटी बनाई जाए। इस निगरानी कमेटी में हाईकोर्ट ने ब्यूरोक्रेट्स एवं न्यायिक जगत के सेवानिवृत्त, पर्यावरणविद् और स्वतंत्र लोगों को शामिल करने को कहा है।
दस दिन के भीतर सरकार पेश करे रिपोर्ट
रायवाला से भोगपुर तक खनन पर लगी रोक को हाईकोर्ट ने अगली तिथि तक के लिए बढ़ा दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार को 10 दिन में रिपोर्ट पेश करने को कहा है। सरकार ने इस मामले में कहा है कि कमेटी का गठन कर दिया गया है।
सरकार द्वारा गठित कमेटी से कोर्ट नहीं संतुष्ट
राज्य सरकार ने कहा कि कमेटी का गठन कर दिया गया है। इसके साथ ही इस कमेटी में जिला स्तरीय अधिकारियों को भी शामिल किया गया है। लेकिन सरकार की ओर से गठित कमेटी से हाईकोर्ट संतुष्ट नजर नहीं आया। जिसके बाद कोर्ट ने प्रदेश सरकार को निर्देश दिए कि दोबारा से प्रदेश स्तरीय निगरानी कमेटी बनाई जाए।