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उद्यान विभाग रानीखेत में हुए करोड़ों के घोटाले पर हाईकोर्ट सख्त, एक हफ्ते के भीतर मांगा जवाब 

उद्यान विभाग रानीखेत में हुए करोड़ों के घोटाले मामले के खिलाफ दायर जनहित याचिका हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जिसके बाद इस मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।

उद्यान विभाग के करोड़ों के घोटाले के मामले में जवाब तलब

उद्यान विभाग रानीखेत में हुए करोड़ों के घोटाले मामले में जनहित याचिका दायर की गई थी। जिसमें सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से एक हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि जिलाधिकारी उत्तरकाशी का जवाब पेश करना जरूरी है। इसलिए एक हफ्ते के अंदर ही जवाब पेश करें क्योंकि डीएम उत्तरकाशी ने ही इस मामले की जांच की थी।

 14 जून को होगी अगली सुनवाई

मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 14 जून को होगी। हाईकोर्ट में जनहित याचिका अल्मोड़ा निवासी दीपक करगेती ने की थी।

जनहित याचिका में निष्पक्ष जांच करने की गई थी मांग

इस जनहित याचिका में कहा गया था कि उद्यान निदेशक की लापरवाही की वजह से कई किसानों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल सका है। इस याचिका में कहा गया था कि सरकार ने एक योजना के तहत किसानों को फल व पौधे वितरित करने की योजना चलाई थी। जिसका ठेका विभाग ने अनिका ट्रेडर्स को नियमविरुद्ध तरीके से दे दिया गया।

ठेका मिलने के कुछ ही दिन बाद ही ट्रेडर्स ने विभाग में कई अनियमितताएं कर करोड़ों रुपये अपने खाते में जमा करवा दिए। जिलाधिकारी उत्तरकाशी ने इसकी पुष्टि अपने पत्र में भी की है। जनहित याचिका में याचिकाकर्ता ने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की थी।

Yogita Bisht

योगिता बिष्ट उत्तराखंड की युवा पत्रकार हैं और राजनीतिक और सामाजिक हलचलों पर पैनी नजर रखती हैंं। योगिता को डिजिटल मीडिया में कंटेंट क्रिएशन का खासा अनुभव है।
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