झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जमीन घोटाला मामले में उनको जमानत मिल गई है। इस मामले में 13 जून को ही सुनवाई पूरी हो गई थी जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले को जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की पीठ देख रही थी। हाई कोर्ट के आदेश के बाद रांची जेल से हेमंत सोरेन बाहर आ गए हैं।
झारखंड हाईकोर्ट ने सोरेन को दी जमानत
जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। इस मामले में हेमंत सोरेन पर आरोप है कि उन्होनें अनाधिकृत रुप से बड़गाई अंचल के 8.86 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया है। सोरेन पर पीएमएलए एक्ट के तहत मनी लॉन्ड्रिंग मामला चल रहा है।
ईडी ने कोर्ट में क्या कहा?
इस मामले में सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट में कहा था कि सोरेन ने जमीन पर कब्जा किया है। इस वजह से उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए। वहीं हेमंत सोरेन की ओर से इन आरोपों को लेकर कहा गया था कि ये ईडी द्वारा लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं बल्कि राजनीतिक बदले का है। ईडी केंद्र सरकार के इशारे पर कार्य कर रही है।
31 जनवरी को रांची से हुए गिरफ्तार
बता दें कि हेमंत सोरेन को ईडी ने 31 जनवरी को रांची से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी से पहले सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। हाई कोर्ट के फैसले के बाद हेमंत सोरेन अब जेल से बाहर आ गए हैं। हालांकि ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि ईडी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है।