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ऋषिकेश : कोविड कर्फ्यू में 30 बच्चों को कोचिंग दे रहा था संचालक, पुलिस ने की कार्रवाई

Inspector Ritesh shah

ऋषिकेश : कोविड- कर्फ्यू के दौरान आपदा प्रबंधन अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करते पर यंग पैशन वैल्यू मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कोचिंग अध्यापक के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया।

बता दें कि प्रभारी निरीक्षक कोतवाली  द्वारा कोविड-19 से सुरक्षा के दृष्टिगत कोविड- कर्फ्यू के नियमों का सख्ती से पालन कराते हुए थाना एवं चौकी क्षेत्र अंतर्गत लगातार गश्त एवं चेकिंग करवाई जा रही है, व स्वयं भी लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हुए प्रचार प्रसार किया जा रहा है। कोविड- कर्फ्यू के दौरान आज कोतवाली ऋषिकेश के श्यामपुर पुलिस चौकी क्षेत्र मे गश्त के दौरान यंग पैशन वैल्यू मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड में कोचिंग संचालक आशीष कुमार पुत्र स्वर्गीय श्री राम लखन निवासी बंदरामऊ पोस्ट राही थाना मिल एरिया जिला रायबरेली उत्तर प्रदेश (उम्र 25 वर्ष) द्वारा कोचिंग क्लास चलाई जा रही थी। जहां मौके पर 25-30 बच्चों मौजूद थे जो कि उत्तराखंड शासन में जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों की अवहेलना करते हुए अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलकर विधि पूर्वक जारी आदेशों का उल्लंघन कर मानव जीवन स्वास्थ्य क्षेम आदि को संकट कारित करने की संभावना के दृष्टिगत उपरोक्त कोचिंग संचालक के अध्यापक के विरुद्ध 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत कोतवाली ऋषिकेश में धारा 188/269 आईपीसी व धारा 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है।

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