नैनीताल : जिला जज एवं विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण कुमकुम रानी की कोर्ट ने गदरपुर के घूसखोर रजिस्ट्रार कानूनगो को साढे चार साल की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
ज्ञातव्य है कि गदरपुर निवासी शहादत हुसैन ने अपनी जमीन की सिलिंग प्रमाण पत्र कि रिपोर्ट लगाने के लिये कानूनगो हेमराज चौहान के कार्यालय गये, वहां हेमराज चौहान ने दो हजार रुपये की मांग की, जिसकी शिकायत शहादत हुसैन ने विजीलेंस से की। 23 जून 2012 को विजीलेंस की टीम द्वारा कानूनगो हेमराज चौहान को दो हजार की रिश्वत लेते रंगेहाथों गिरफ्तार किया। इसके बाद विजीलेंस टीम ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया।
अभियोजन की ओर से आरोप साबित करने के लिए नौ, जबकि बचाव पक्ष की ओर से तीन गवाह पेश किए गए। 12 फरवरी को विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट ने कानूनगो को दोषी करार दिया था। शुक्रवार को कोर्ट ने सजा सुनाई। यहां बता दें कि कानूनगो हेमराज एनएच मुआवजा घोटाला मामले में निलंबित किये जा चुके हैं।