रूद्रपुर – मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु खुराना ने वर्तमान में कोविड-19 टीकाकरण के कार्यो में लापरवाही बरते जाने पर अपर मुख्य चिकित्साधिकारी/जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डाॅ0 हरेन्द्र मलिक को कठोर निर्देश दिये हैं कि भविष्य में टीकाकरण के कार्यो में लापरवाही या शिथिलता बरते जाने पर प्रतिकूल संज्ञान किया जायेगा।
उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी की द्वितीय लहर के बढते प्रकोप की रोकथाम के प्रभावी कार्यवाही के लिए चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार वर्तमान में 45 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को कोविड-19 का टीका लगाये जाने का कार्य गतिमान है और शासन द्वारा वर्तमान में जो वैक्सीन डोज उपलब्ध करायी जा रही है, वह 45 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए ही है। उन्होने बताया है कि संज्ञान में आया है कि कतिमय टीकाकरण केन्द्रों में 45 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को भी कोविड-19 का टीका लगाया जा रहा है, जोकि कोविड-19 से सम्बन्धित वर्तमान में प्रचलित उत्तराखण्ड शासन के निर्देशों का उल्लघंन है।
उन्होंने एसीएमओ डा0 हरेन्द्र मलिक को चेतावनी देते हुये कहा कि कोविड-19 टीकाकरण के कार्य में अनुश्रवण व पर्यवेक्षक की कार्यवाही न करते हुए अपेक्षित रूचि नहीं ली जा रही है जोकि आपके स्तर से गम्भीर लापरवाही है। उन्होंने ने एसीएमओ को स्पष्ट निर्देश दिय कि अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुश्रवणव पर्यवेक्षण की कार्यवाही कराते हुये कोविड-19 टीकाकरण के लिए वर्तमान में प्रचलित दिशा-निर्देशानुसार कोविड-19 का टीकाकरण कराना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि टीकाकरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाय, अन्यथा की स्थिति को गम्भीरता से लेते हुये प्रतिकूल संज्ञान लिया जायेगा।
उन्होंने कहा कि निर्देशों का अनुपालन गम्भीरता से सुनिश्चित कराये। उन्होंने कहा कि निर्देशों की अवहेलना अथवा लापरवाही पाये जाने पर आपदा प्रबन्धन अधिनियम,2005 महामारी अधिनियम 1897 सहपठित रेगुलेशन 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।