प्रदेश सरकार ने श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के मुख्य कार्याधिकारी को यात्राकाल के दौरान दोनों धामों के लिए विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान कर दी हैं। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।
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चारधाम यात्रा के दौरान बीकेटीसी के सीईओ को विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की मिली शक्तियां
प्रदेश सरकार ने बीकेटीसी के सीईओ विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां दे दी हैं। इसके लिए अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी आदेश भी जारी कर दिए हैं। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि राज्यपाल दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा – 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर श्री बदरीनाथ एवं श्री केदारनाथ धाम की प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन हेतु बीकेटीसी के सीईओ को यात्रा अवधि के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त करते हैं।
विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट कहलाएंगे बीकेटीसी के सीईओ
जारी आदेश में कहा गया है कि बीकेटीसी के सीईओ विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट कहलाएंगे। कार्यपालक मजिस्ट्रेट श्री बदरीनाथ एवं श्री केदारनाथ धाम की निर्धारित सीमा के भीतर दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं।
बीकेटीसी के अध्यक्ष ने इस संबंध में शासन को लिखा था पत्र
बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय द्वारा विगत दिनों इस संबंध में शासन को पत्र लिखा गया था। अजेंद्र ने पत्र में श्री बदरीनाथ व श्री केदारनाथ धाम में निरंतर श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के दृष्टिगोचर बीकेटीसी के सीईओ को यात्राकाल के दौरान दोनों धामों में विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां देने का अनुरोध किया था।
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बीकेटीसी के सीईओ को विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के अधिकार दिए जाने से दोनों धामों में विभिन्न व्यवस्थाओं के संचालन में सहूलियत मिलेगी।