नैनीताल : पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद के मुक्तेश्वर स्थित घर में बीते दिनों आगजनी और फायरिंग की गई थी। साथ ही सांप्रदायिक नारेबाजी की गई थी। वहीं इस मामले में गोली चलाने के आरोपी भाजपा नेता कुंदन चिलवाल ने हाईकोर्ट की शरण ली है और हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की है।
आपको बता दें कि शुक्रवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ में कुंदन की याचिका पर सुनवाई हुई। पुलिस ने कोर्ट में बताया कि इस मामले में कुंदन का कोई रोल नहीं है। इसका पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद के वकीलों ने कड़ा विरोध किया और कोर्ट को बताया कि कुंदन इस मामले में मुख्य आरोपी है। हाईकोर्ट ने सलमान खुर्शीद के अधिवक्ताओं से शनिवार को अपना पक्ष रखने को कहा है।
उल्लेखनीय है कि 15 नवंबर को पूर्व केंद्रीय मंत्री खुर्शीद की किताब में हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और बोको होरम से किए जाने के विरोध में क्षेत्र के लोगों ने उनके मुक्तेश्वर के घर पर आगजनी के साथ गोलीबारी की थी। इसमें कुंदन चिलवाल और राकेश कपिल का नाम सामने आया था। पुलिस ने राकेश कपिल के खिलाफ तो मुकदमा दर्ज कर लिया लेकिन कुंदन को छोड़ दिया। पुलिस इस मामले में चार आरोपितों को गिरफ्तार कर चुकी है।