रांचीः कोरोना से लोगों को बचाने के लिए सरकारें लगातार कड़े और बड़े फैसले ले रही हैं। हर राज्य में लगभग एक जैसी गाइडलाइन का अनुपालन किया जा रहा है, लेकिन कुछ मामलों में राज्यों ने अपने कानून और उनका उल्लंघन करने वालों को सजा देने के अलग प्रावधान किये हैं। कई राज्यों में कड़े नियम बनाए गए हैं. अब इसी कड़ी में झारखंड को लेकर बड़ी खबर आई है। झारखंड में मास्क न पहनने पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लग सकता है और 2 साल की जेल भी हो सकती हैैं।
झारखंड कैबिनेट ने संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 आंशिक रूप से पास कर दिया है जिसके तहत ये नियम लागू किया गया हैैं। झारखंड में भी कोरोना से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है जिसे देखते हुए राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने ये फैसला लिया हैैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा, अभी अध्यादेश पूर्ण रूप से पारित नहीं हुआ हैैं। जो जुर्माने की बात है वो किसी पर मुकदमा होने पर दोषी पाए जाने के बाद एक लाख का जुर्माना देना होगौं। ऐसा नहीं है कि किसी को स्पॉट चेकिंग में पकड़ने जाने पर एक लाख का जुर्माना देना होगौं। हमारी सरकार पूरी जागरुकता के साथ कोरोना के खिलाफ महिम चला रही हैं।
झारखंड में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 6485 हो गए हैं जिसमें 3397 एक्टिव केस हैं। हांलांकि 3024 मरीज ठीक भी हो चुके हैं लेकिन 64 लोग यहां इस महामारी की वजह से जान जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दोषी पाए जाने पर दो साल की जेल भी हो सकती हैैं। इसके अलावा ऐसी खबरें भी आई हैं कि झारखंड में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के चलते अस्पतालों में अब मरीजों के लिए जगह नहीं हैंैैं। लिहाजा सरकार और सख्ती से कोरोना के नियमों का पालन कराना चाहती हैैं।