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उत्तराखंड से बड़ी खबर: महाकुंभ में आना है तो इन नियमों का करना होगा पालन, SOP जारी

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देहरादून: महाकुंभ को लेकर सरकार की तैयारियां जोरों पर है। फरवरी माह में शुरू होने वाले कुंभ मेले के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एसओपी जारी कर दी है। SOP के तहत कुंभ में आने वालों के लिए 72 घंटे के भीतर की कोरोना की RTPCR नेगेटिव रिपोर्ट लानी अनिवार्य की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एसओपी उत्तराखंड सरकार को भेजी है।

SOP में कहा गया हैso कि कुंभ में केवल उन्हीं स्वास्थ्यकर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी, जिनको कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है। अमरनाथ यात्रा की तर्ज पर सभी श्रद्धालुओं को अपने शहर के निकटतम स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज से जारी मेडिकल प्रमाण पत्र भी लाना होगा। कुंभ में आने से पहले उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट पर पंजीकरण भी कराना होगा।

यह है SOP

  • कुंभ मेले में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार सस्ती दरों पर मेले में मास्क उपलब्ध कराएगी.
  • बिना मास्क पकड़े जाने पर राज्य सरकार की एजेंसियां नियमानुसार जुर्माना लगाएंगी.
  • राज्य सरकार को 65 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को कुंभ मेले में न जाने के लिए प्रेरित करना होगा.
  • राज्य सरकार के ऐेसे कर्मचारी जो बुजुर्ग हैं और गर्भवती महिलाओं आदि को कोई ऐसी ड्यूटी नहीं दी जाएगी, जिसमें वह सीधे जनता का सामना करें.
  • सभी सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम छह फीट की दूरी बनाकर चलना होगा.
  • मेले के दौरान या तो थोड़ी-थोड़ी देर बाद अपने हाथ साबुन से धुलने होंगे या फिर हैंड सैनिटाइजर साथ रखना होगा.
  • राज्य सरकार को सार्वजनिक स्थानों पर हाथ धोने और सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी.
  • कुंभ मेला स्थल पर कहीं भी थूकना प्रतिबंधित होगा.
  • सभी को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु एप इंस्टॉल करना होगा.

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