देहरादून: सरकार ने केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार राज्य में आर्थिक गतिविधियों को शुरू कर दिया है। उत्तराखंड सरकार ने खनन कार्य को कुछ कड़ी शर्तों के साथ अनुमति दे दी है। स्टोन क्रेशर के साथ ही ईंट भट्टों के संचालन की भी अनुमति दी गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना होगा। इसके आदेश जारी कर दिए हैं।
अमर मुख्य सचिव ओम प्रकाश की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि खान एवं खनिज उत्पादन और नगर पालिका क्षेत्रों से बाहर स्थापित ईंट भट्टों को शुरू करने की अनुमति दी जा रही है। साथ ही श्रमिकों के परिवहन भी अनुमति रहेगी। इन सभी कामों में राज्य में फंसे श्रमिकों को उनकी योग्यता के अनुसार काम पर लगाया जाएगा।
हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं। आदेश में यह भी कहा गया है कि स्टोन क्रेशरों को उत्तराखंड पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति लेनी अनिवार्य होगी। नियमों की अनदेखी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए खान अधिकारी को निरंतर माॅनीतरिंग के निर्देश दिए गए हैं।