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बिजली चोरी करने वाले उपभोक्ता हो जाएं सावधान, वरना जाएंगे जेल

बिजली चोरी करने वाले उपभोक्ताओं की अब खैर नहीं। ताजा मामला हरिद्वार का है। जिला न्यायाधीश सिकंद कुमार त्यागी ने विद्युत लाइन पर कटिया डालकर बिजली चोरी करने के मामले में आरोपी को छह महीने के कारावास की सजा सुनाई है।

बिजली चोरी करने वाले उपभोक्ताओं की खैर नहीं

जानकारी के अनुसार ऊर्जा निगम के विशेष अभियोजक केपी शर्मा ने बताया कि 10 मई 2012 को विद्युत विभाग के जेई मनोज कुमार सैनी ने कोतवाली लक्सर में बिजली चोरी करने का मुकदमा दर्ज कराया था। शिकायतकर्ता उपखंड अधिकारी अजीव राणा व कर्मियों के साथ वाहन से सोनाली नहर पुल कुआखेड़ा पहुंचे थे।

बिजली चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़

विभागीय कर्मचारियों की सूचना पर विद्युत लाइन के निरीक्षण के दौरान उन्होंने सुखपाल निवासी लक्सर ग्राम मोहम्मदपुर को विद्युत लाइन पर केबिल डालकर बिजली चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। सुखपाल की ओर से परिसर के सामने से जा रही एलटी लाइन पर केबिल डालकर विद्युत भार की चोरी की जा रही थी।

आरोपी को छह महीने का कारावास

सुखपाल के खिलाफ विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत केस दर्ज किया गया। मामले से संबंधित मुकदमे में ऊर्जा निगम की ओर से छह गवाह प्रस्तुत किए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिकंद कुमार त्यागी ने आरोपी सुखपाल को विद्युत चोरी करने का दोषी पाते हुए छह माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।

Sakshi Chhamalwan

उत्तराखंड की युवा और अनुभवी पत्रकार साक्षी छम्मलवाण टीवी और डिजिटल मीडिया दोनों में कार्य का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वे खबर उत्तराखंड (khabaruttarakhand.com) से जुड़ी हैं। उत्तराखंड की राजनीतिक हलचल, देश-दुनिया की प्रमुख खबरें और धर्म से जुड़े विषयों पर इनकी रिपोर्टिंग तथ्यपरक और गहन होती है। उत्तराखंड | TV + Digital Media खबर उत्तराखंड
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