चुनावों के समय में आप पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर आज अपना फैसला सुना दिया है। जमानत की राह देख रहे अरविंद केजरीवाल अब जेल से बाहर आएंगे। उन्हें 1 जून तक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है।केजरीवाल को 2 जून तक सरेंडर करना होगा। प्रचार के सवाल पर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे।
गुरुवार को ईडी ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था, जिसमें केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा था कि चुनाव प्रचार करना मौलिक अधिकार नहीं है। वहीं, ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है।
दिल्ली शराब घोटाले में एक और सुनवाई
दिल्ली शराब घोटाले में आज एक और अहम सुनवाई हुई है। के कविता की जमानत मामले में हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी करते हुए दो हफ्ते में जवाब मांगा है। दिल्ली की विवादित आबकारी नीति और इससे जुड़े धन शोधन मामले में के.कविता की जमानत अर्जी निचली विशेष अदालत खारिज कर चुकी है। उसी आदेश को कविता ने हाईकोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने ईडी की दलीलें मानते हुए कविता को जमानत देने से इंकार कर दिया। अब कविता हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी।