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Ankita Murder Case: कोर्ट के फैसले से खुश नहीं अंकिता के माता-पिता, जाएंगे HighCourt, कहा- ‘मौत के बदले मौत…’

Ankita Murder Case: करीब दो साल आठ महीने के बाद आखिरकार अंकिता भंडारी हत्याकांड में तीनों आरोपियों को अदालत ने दोषी करार देकर सजा सुना दी है। तीनों दोषियों पुलकित आर्य, उसके कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।

इसके साथ ही तीनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं अदालत ने पीड़ित परिवार को चार लाख रुपये मुआवज़ा देने का आदेश भी दिया है। जहां कई लोग इस फैसले को अंकिता के लिए इंसाफ बता रहे है। तो वहीं अंकिता के माता-पिता इस फैसले से खुश नहीं है।

Uttarakhand Ankita Murder Case

Ankita Murder Case में कोर्ट के फैसले से खुश नहीं अंकिता के माता-पिता

कोर्ट के फैसले के बाद भी अंकिता के माता-पिता के ज़ख्म भरे नहीं हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, “जिन्होंने हमारी बेटी को मौत दी उन्हें भी मौत की सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने हमारा घर बरबाद कर दिया। हम चाहते थे कि हमारे जिंदा रहते इन हत्यारों को मौत की सजा मिले। हम इसके लिए हाईकोर्ट में अपील करेंगे।”

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HighCourt का खटखटाएंगे दरवाजा

परिजनों ने साफ कर दिया है कि वे अब हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और दोषियों को फांसी की सजा दिलाने की लड़ाई जारी रखेंगे। अंकिता भंडारी केस ने पूरे देश को झकझोर दिया था। और अब जब फैसला आया है, तो एक बार फिर इंसाफ की परिभाषा पर बहस छिड़ गई है। क्या उम्रकैद ही काफी है जब एक मासूम की जान बेरहमी से ली गई हो?

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