
यूट्यूबर ध्रुव राठी को दिल्ली की एक अदालत ने भाजपा नेता सुरेश नखुआ द्वारा मानहानि के एक मामले में समन जारी किया है। भाजपा नेता सुरेश करमशी नखुआ ने आरोप लगाया है कि राठी ने अपने वीडियो में उन्हें हिंसक और गालीबाज ट्रोल कहकर अपमानित किया था। इस मामले में 6 अगस्त को सुनवाई होगी।
कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा है कि ध्रुव राठी समन स्पीड पोस्ट, कूरियर और इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी भेजा जाए। बता दें कि कोर्ट में नखुआ की तरफ से वकील राघव अवस्थी और मुकेश शर्मा केस लड़ रहे थे।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल ध्रुव राठी ने यूट्यूब पर 7 जुलाई 2024 को एक वीडियो पोस्ट किया। इसी वीडियो का टाइटल था, माई रिप्लाई टू गोदी यूट्यूबर्स, एल्विश यादव, ध्रुव राठी। नखुआ ने ध्रुव राठी के इस वीडियो के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होनें कहा कि इन लगाए गए आरोपों के कारण उन्हें लोगों की निंदा का सामना करना पड़ रहा है। उन्होने कहा कि वीडियो में ध्रुव राठी द्वारा लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद और निराधार है।