खटीमा : 22 महीने पहले चकरपुर में दारोगी की वर्दी फाड़ने और दारोगा की हड्डी तोड़ने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऊधमसिंहनगर प्रदीप कुमार मणि ने सुनवाई की और आरोपी युवक को 5 साल की सजा सुनाई। इतना ही नहीं कोर्ट ने आऱोपी पर 5000 का जुर्माना भी ठोका।
आपको बता दें कि मामला 22 महीने पहले का है। दरअसल चकरपुर पुलिस चौकी के तत्कालीन प्रभारी देवेंद्र राजपूत को 27 जनवरी 2020 को 112 पर सूचना मिली कि पचोरिया गांव में एक युवक नाबालिग के घर में जबरन घुसकर छेड़छाड़ कर रहा है। सूचना पर आरक्षी प्रेम प्रकाश के साथ दारोगा मौके पर पहुंचे थे। पुलिस के समझाने पर युवक भड़क गया और आरोपित ने दारोगा राजपूत की वर्दी फाड़ी दी साथ ही दारोगा पर लात घूंसे से हमला किया, जिसमें उनकी गले की हड्डी फैक्चर हो गई थी।
इस मामले में 28 जनवरी 2020 को पचोरिया चकरपुर निवासी मनोज पारकी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में पहुंचा। पुलिस ने 25 जनवरी 2020 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिए थे। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सौरभ ने पैरवी करते हुए सात गवाहों को पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश मणि ने मनोज पाकी को धारा 333 में पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए उसे 5000 के अर्थदंड से दंडित किया है।