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राजस्थान से बड़ी खबर : हाईकोर्ट ने बागी विधायकों पर कार्रवाई पर रोक लगाई, 20 जुलाई को फिर सुनवाई

ashok ghlotनई दिल्ली : राजस्थान हाईकोर्ट में कांग्रेस के बागी विधायकों की याचिका पर अगली सुनवाई सोमवार 20 जुलाई को सुबह दस बजे होगी. इस बीच हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए मंगलवार शाम 5 बजे तक बागी विधायकों पर कार्रवाई पर रोक लगा दी है. 21 जुलाई शाम पांच बजे तक विधानसभा स्पीकर बागी विधायकों पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे. कांग्रेस के असंतुष्ट विधायकों को भेजे गए नोटिस पर अध्यक्ष की कार्रवाई मंगलवार शाम तक के लिए टाली गई.

सचिन पायलट और कांग्रेस के अन्य 18 बागी विधायकों की याचिका की पैरवी हरीश साल्वे ने की. हरीश साल्वे ने कहा कि स्पीकर पक्षपात कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि स्पीकर की मंशा ठीक नहीं लग रही है. वहीं मुकुल रोहतगी ने कहा कि पायलट गुट ने विद्रोह नहीं किया है. विधायकों ने पार्टी के भीतर आवाज उठाई है. अयोग्य ठहराने का मामला नहीं बनता है. मुकुल रोहतगी ने कहा कि विधायकों को परेशान किया जा रहा है.

इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील पेश की. विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से पेश हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि स्पीकर का नोटिस देना सही है. पार्टी लाइन के खिलाफ बयान दिया इसलिए नोटिस जारी किया गया. विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन किया है. वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सचिन पायलट और 18 अन्य विधायकों की याचिका को प्रीमेच्योर बताया और याचिका खारिज करने की मांग की.

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