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निर्भया के दोषी पवन गुप्ता की याचिका खारिज, दोषी के वकील पर लगा इतना जुर्माना

breaking uttrakhand newsनई दिल्ली : निर्भया गैंगरेप और हत्या के चार दोषियों में शामिल पवन गुप्ता की याचिका पर अगली सुनवाई 24 जनवरी को होगी। पवन ने याचिका दाखिल कर कहा था कि वारदात के वक्त खुद को नाबालिग था। ऐसी स्थिति में उसे नाबालिग होने का लाभ मिलना चाहिए। इस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना की वारदात के दौरान आरोपी नाबालिग नहीं था। बता दें कि इस मामले में हाईकोर्ट ने पहले सुनवाई के लिए 24 जनवरी की तारीख तय की थी। लेकिन निर्भया के माता-पिता की आपत्ति के बाद कोर्ट आज ही याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया।

पवन ने याचिका दायर कर कहा है कि घटना के बाद उसकी उम्र का पता लगाने के लिए ओसिफिकेशन टेस्ट (हड्डियों की जांच से उम्र का पता लगाना) नहीं किया गया था। इसीलिए उसे अब इस आधार पर राहत मिलनी चाहिए।

वहीं सुनवाई के दौरान पवन के वकील एपी सिंह पर कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए 25000 का जुर्माना लगाया और बार काउंसिल को कारवाई के लिये कहा।

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