नैनीताल- चुनावी साल में चुनाव के दौरान उत्तराखंड में शराब के शौकीनों के शौक पर बंदिश लग सकती है। नैनीताल उच्च न्यायालय ने केंद्रीय निर्वाचन आयोग से राज्य में विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक शराब बंद करने पर गंभीरता पूर्वक विचार करने का सुझाव दिया है। दरअसल भाजपा नेता और राज्य आंदोलनकारी रविंद्र जुगरान ने एक जनहित याचिका दायर कर कहा था कि चुनाव में कई राजनैतिक दल और उम्मीदवार शराब के शौकीन मतदाताओं को शराब मुहैया करवा कर निष्पक्ष चुनाव की सोच में गतिरोध पैदा करते हैं। दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट में वरिष्ठ न्यायमूर्ति राजीव शर्मा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने ये सुझाव केंद्रीय चुनाव आयोग को दिया है। माना जा रहा है कि अगर चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट के सुझाव पर अमल किया तो शराब के दम पर चुनाव जीतने की उम्मीद सजाए उम्मीदवार को तगड़ा झटका लग सकता है।