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योगी सरकार का आदेश, डाक्टरों को करनी होगी 10 साल सरकारी नौकरी वरना 1 करोड़ जुर्माना

uttar pradesh news

 

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने डाक्टरों को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। अब उत्तर प्रदेश में डाक्टरों को डिग्री लेने के बाद 10 साल सरकार की नौकरी करनी होगी। ऐसा न करने पर डाक्टरों को एक करोड़ रुपए का जुर्माना देना होगा। ये नियम पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले डाक्टरों पर लागू होगा।

डॉक्टरों ने अगर बीच में नौकरी छोड़ी तो उन्हें एक करोड़ रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। सरकार का कहना है कि इसके अलावा नीट में छूट की व्यवस्था भी की गई है ताकि सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जा सके।

सरकार द्वारा जारी किए गए इस नए नियम में कहा गया है कि विभाग की ओर से इस संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी नहीं की जाएगी। गौरतलब है कि यदि ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी अस्पताल में एक साल नौकरी करते हैं तो एमबीबीएस डॉक्टरों को नीट प्रवेश परीक्षा में 10 अंको की छूट दी जाती है। दो साल की सेवा देने वाले डॉक्टरों को 20 और तीन साल पर 30 अंकों की छूट दी जाती है।

साथ ही कहा गया है कि अब डॉक्टर पीजी के साथ ही डिप्लोमा कोर्सेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। बता दें कि हर साल सरकारी अस्पतालों के कई डॉक्टर्स एमबीबीएस पीजी में दाखिला लेने के लिए नीट की परीक्षा देते हैं।

 

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