रुड़की: बिना रजिस्ट्रेशन वाले अस्पतालों को अब ब्लड बैंक से खून नहीं मिलेगा। सिविल अस्पताल प्रशासन ने इस संबंध में नौ ¨बदुओं पर आधारित एक निर्देश जारी किया है। जिसमें ब्लड बैंक से खून दिये जाने संबंधी दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
कलियर में पिछले दिनों एक फर्जी नर्सिंग होम पकड़ गया था। इस नर्सिंग होम के पकड़े जाने के बाद से स्वास्थ्य विभाग की ओर से फर्जी अस्पतालों पर शिकंजा कसे जाने को लेकर तमाम कदम उठाए गए हैं। इसी दिशा में सिविल अस्पताल में स्थित ब्लड बैंक को भी आदेश जारी किया गया है। जिसमें बिना रजिस्ट्रेशन वाले प्राइवेट अस्पतालों को खून देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऐसे में यदि कोई मरीज किसी फर्जी अस्पताल में भर्ती है और खून की आवश्यकता पड़ती है तो उसके तीमारदार को ब्लड बैंक रुड़की से खून नहीं मिल पाएगा। इस आदेश का मकसद फर्जी अस्पतालों पर लगाम लगाना है।
अस्पताल की ओर से सभी प्राइवेट अस्पतालों को नौ बिदुंओं आधारित एक पत्र भी जारी किया गया है। जिसमें ब्लड बैंक से खून दिये जाने संबंधी निर्देश लिखें गए हैं। जिसमें नर्सिंग होम को अनिवार्य रूप से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने के साथ ही अस्पताल की मोहर और चिकित्सक को हस्ताक्षर भी करने होंगे। रक्त के दो नमूने भेजने होंगे। एक बार में केवल दो ही यूनिट रक्त मांगा जा सकेगा।
दो यूनिट खून तभी दिया जाएगा। जब अस्पताल के पास उसकी रखने की ठीक व्यवस्था होगी। बिना डोनर के खून नहीं दिया जाएगा। रविवार को केवल इमरजेंसी में ही खून दिया जाएगा। अस्पताल के सीएसएम डॉ. एके मिश्रा ने बताया कि निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर ही ब्लड बैंक से रक्त दिया जा सकेगा।