देश में लागू हुआ CAA कानून क्या है? किसे मिलेगी नागरिकता? जानें सब कुछ
लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने नागरिकता अधिनियम 2024 की अधिसूचना जारी कर दी है। यानी पूरे देश में अब CAA लागू हो गया है।
इस कानून से पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर-मुस्लिम शरणार्थी ( हिंदू, सिक्ख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई) अब भारतीय नागरिक बन सकेंगे।
CAA दिसंबर 2019 में संसद में पारित हो गया था। चार साल से ज्यादा समय बाद इसके नियमों को अधिसूचित किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए के ळिए फॉर्म जारी कर दिया है।
ऐसे शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर बस गए हैं। आवेदकों को भारत में आने का दिन, भारत में आने के लिए वीजा या इमिग्रेशन स्टैंप समेत अन्य जानकारियां देनी होंगी।
आवेदन से पहले देश में कम से कम 12 महीने तक रहना अनिवार्य है। इन 12 महीनों से ठीक पहले के आठ वर्षों के दौरान भी आवेदकों द्वारा देश में कम से कम छह साल बिताया गया हो, तभी उन्हें भारत की नागरिकता के लिए पात्र माना जाएगा।
2.घोषणा पत्र भी देना होगा कि वे मौजूदा नागरिकता को अपरिवर्तनीय रुप से त्याग रहे हैं और वे भारत को स्थायी घर बनाना चाहते हैं। 3. एक घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि उसे संविधान की आठवीं अनुसूची में निर्दिष्ट भाषाओं में से एक का पर्याप्त ज्ञान है।
4. सभी स्वीकृत आवेदकों को निष्ठा की शपथ लेनी होगी कि भारत के एक नागरिक के रुप में कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेंगे और वे ईमानदारी से भारत के कानूनों का पालन करेंगे।