आसान भाषा में समझिए क्या है वक्फ बोर्ड और Waqf Board Act? जिस पर मोदी सरकार ला रही संशोधन, जानें सबकुछ
केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर नया कानून लाने का मन बनाया है। कैबिनेट की मीटिंग में वक्फ से जुड़ें कानून में चालीस तरह के बदलाव करने पर फैसला हुआ है।
सोमवार को मोदी सरकार संसद में संसोधन बिल ला सकती है। इस मुद्दे पर सियासत भी गर्मा गई है। कई मुस्लिम संगठन बिल के विरोध में उतर आए हैं।
ऐसे में चलिए जानते है कि क्या होता है वक्फ बोर्ड।
वक्फ का मतलब होता है, अल्लाह के नाम यानी ऐसी जमीनें जो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम नहीं है, लेकिन मुस्लिम समाज से संबंधित है वो वक्फ की जमीनें होती हैं।
इसमें मस्जिद कब्रिस्तान, ईदगाह, मजार और नुमाइश की जगहें आदि शामिल हैं। एक वक्त के बाद ऐसा देखा गया है कि ऐसी जमीनों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है और यहां तक की बेचा भी जा रहा है।
ऐसे में वक्फ बोर्ड मुस्लिम समाज की जमीनों पर नियंत्रण रखने के लिए बनाया गया था। वक्फ की जमीनों के बेजा इस्तेमाल को रोकने और जमीनों को गैर कानूनी तरीकों से बेचने के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया था।
मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों और धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन और नियमन के लिए वक्फ एक्ट कानून बनाया गया है.। इसके तहत वक्फ संपत्तियों का उचित संरक्षण और प्रबंधन सुनिश्चित किया जाता है।
देश में टोटल 30 वक्फ बोर्ड हैं। हर साल सभी वक्फ संपत्तियों से करीब 200 करोड़ का राजस्व प्राप्त होता है।