आधार कार्ड को हर किसी की जरूरत है। आधार कार्ड में हुई गलतियों के लिए लोग उसमें सुधार करवाने के लिए ऑनलाइन अपडेट का सहारा लेते हैं। अब तक अपडेट कराने की कोई समयसीमा नहीं थी। लेकिन, अब यूनिक आईडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आज से अपडेट करने के नियमों में कई बदलाव कर दिए हैं। नये नियम लागू होने से अब आधार कार्ड में बार-बार अपडेशन कराना मुश्किल हो गया है।
यहां बढ़ेगी दिक्कतें
आधार में नाम, जेंडर और जन्मतिथि बदलवाना सबसे कुश्किल होगा। अब कोई भी व्यक्ति अपने नाम को केवल दो बार बदलवा सकेगा। इसके अलावा जन्म तिथि में एक बार ही बदलाव हो सकेगा। जन्मतिथि में केवल तीन साल की, तीन साल रेंज होगी, जिसको बदला जा सकेगा।
जेंडर चेंज सिर्फ एक बार
यूआईडीएआई के सर्कुलर में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने जेंडर में केवल एक बार बदलाव करा सकता है। वहीं पते, फोन नंबर और ईमेल आईडी में कितनी भी बार बदलाव कराया जा सकता है। इसके लिए लोगों को निर्धारित फीस चुकानी होगी।
इनको मिलेगी छूट
जो लोग नए नियमों के अनुसार नाम, जन्मतिथि और जेंडर में तय संख्या तक अपडेट करा चुके हैं। अगर वा फिर भी किसी कारण के चलते अपडेशन कराना चाहते हैं, तो उनको छूट दी गई है। ऐसे लोगों को आधार सेंटर पर जाकर एक ई-मेल यूआईडीएआई को करना होगा। इसके साथ सभी प्रूफ और कारण भी देने होंगे। इन को जांचने के बाद अपडेट करने की अनुमति यूआईडीएआई द्वारा दी जा सकेगी।