नई दिल्ली: उत्तराखंड के नौ बागी विधायकों की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया की विधानसभा की कार्रवाई में बागी विधायक हिस्सा नहीं ले पाएंगे। स्पीकर के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का रोक लगाने से इनकार। गौरतलब है की अर्जी में अरुणाचल प्रदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा गया था कि अगर विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लंबित है तो वे विधायकों की सदस्यता समाप्त करने का फैसला नहीं ले सकते है। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला दिया।