नैनीताल: सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क नहीं पहनने को लेकर जुर्माना तय कर दिया गया है। नैनीताल जिला प्रशासन ने लॉकडाउन में सरकार के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 और महामारी आपदा एक्ट 1897 के तहत कार्रवाई और जुर्माने तय कर दिया है। सार्वजनिक स्थान या कार्य स्थल पर मास्क नहीं पहनने पर पहली बार में 200 रुपये, दूसरी बार में 500 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा।
सार्वजनिक जगह पर थूकने पर पहली बार में 200 रुपये जुर्माना वसूल किया जाएगा। दूसरी बार में पुलिस एक्ट की धारा 81 के तहत थाना प्रभारी उपखंड मजिस्ट्रेट के माध्यम से चालान की कार्रवाई होगी। व्यापारिक प्रतिष्ठान दुकान ठेली या अन्य सार्वजनिक जगह पर फिजिकल डिस्टेंस का पालन न होने पर संबंधित दुकानदार प्रतिष्ठान प्रभारी पर 500 रुपये अर्थदंड लगाया जाएगा। दूसरी बार इस तरह की लापरवाही होने पर दो हजार रुपये वसूला जाएगा।
गुटका, तंबाकू आदि का बेचने पर पहली बार में एक हजार, दूसरी बार में दो हजार जुर्माना वसूला जाएगा। किसी भी विषय में तीसरी बार लापरवाही सामने आने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के तहत कार्रवाई होगी। डीएम सविन बंसल ने अर्थदंड वसूलने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों व संस्थान प्रमुखों को अधिकृत किया है।