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उत्तराखंड : ये है नई गाइडलाइन, DIG के निर्देश, पालन नहीं किया तो होगी कार्रवाई

Arum mohan jisho

देहरादून: त्योहारी सीजन को देखते हुए डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने देहरादून में होटल, रेस्टोरेंट, बोर, कैफै और मिठाई की दुकानों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। डीआईजी ने इसका पालन कराने की जिम्मेदारी थाना प्रभारियों को दी है। चेतावनी दी है कि अगर कोईएडवाइजरी का पालन नहीं करता है, तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस अधीक्षक क्राइम लोकजीत सिंह को एडवाइजरी का पालन कराने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त बनाया है। डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने कहा कि कोविड-19 को लेकर केंद्र और राज्य सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, कहा कि जो भी बार, रेस्टोरेंट, होटल, आउटलेट, दिशा निर्देशों का पालन नहीं करते उनके कार्रवाई की जाएगी।

ये है गाइडलाइन
-प्रत्येक नए ग्राहक आने, बैठने से पूर्व हर बार टेबल, कुर्सी, स्टूल, बेंच आदि को बार-बार सैनिटाइज किया जाए।
-रेस्टोरेंट, होटल मालिकों को अपने प्रतिष्ठानों पर स्पष्ट दिखाई देने वाले स्थान पर फ्रेम में पुलिस फ्लैक्स लगवाई जाए। बड़े प्रतिष्ठान में एक से अधिक फ्लैक्स लगाए जाएं।
-केंद्र राज्य सरकार के निर्देशों का पालन कराया जाए।
-रेस्टोरेंट, आउटलेट, होटल, बार पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों के द्वारा मास्क, फेस शील्ड, सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाए।
-सोशल डिस्टेसिंग का पालन अनिवार्य रूप से किया जाए।
-आगंतुकों, ग्राहकों के हाथों को सैनिटाइज कराने की व्यवस्था की जाए।

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