- Advertisement -
देहरादून: महंगाई आमजन का पीछा छोड़ती नजर नहीं आ रही है। पेट्रोल-डीजल और खाने का लगभग सभी सामान महंगाई से लोगों की कमर तोड़ रहा है। अब कपड़े भी महंगे होने जा रहे हैं। कपड़ों पर जीएसटी पहले कपड़ों और जूतों पर पांच प्रतिशत लगती थी, लेकिन अब एक जनवरी 2022 से कपड़े और जूते महंगे होने वाले है। इनपर लगने वाले जीएसटी को पांच फीसदी से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया है।
ऐसे में लोगों से सात फीसदी अधिक टैक्स देना होगा। इसका असर आम व्यक्तियों की जेब पर पड़ना स्वाभाविक है। यह जीएसटी एक हजार रुपये तक के फुटवियर और कपड़ों पर लागू रहेगा। एक हजार रुपये के अधिक के कपड़े और फुटवियर पर पहले से 12 फीसदी टैक्स था। अधिसूचना के अनुसार, एक जनवरी 2022 से यह लागू कर दिया जाएगा। उदाहरण के रूप में मानें तो यदि कोई ग्राहक एक हजार रुपये के जूते पर पचास रुपये टैक्स देता था।
जीएसटी का टैक्स अधिक होने पर कपड़े और फुटवियर के दामों में भी इसका असर पड़ेगा। व्यापारियों का तर्क है कि यदि जीएसटी में सुधार करना ही था तो टैक्स को पांच फीसदी ही कर देना चाहिए था। न कि पांच से बढ़ाकर 12 फीसदी करनी की जरूरत थी। जब से जीएसटी लागू हुआ है, तब से कई बार जीएसटी काउंसिल में फुटवियर और कपड़े की इंवर्टेड ड्यूटी का मामला उठ चुका था।