प्राइवेट स्कूल हाईकोर्ट का आदेश मामने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि वो कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं, लेकिन यह भी कह रहे हैं, कि कोर्ट आॅनलाइन मैसेज नहीं भेजने का आदेश गलत है। नैनीताल हाई कोर्ट ने प्राईवेट स्कूलों को ऑनलाइन माध्यम से फीस जमा न करने के लिए किसी भी तरह को संदेश न भेजे जाने के निर्देश दिए। लेकिन, इसी मुद्दे को लेकर उत्तराखंड के प्राईवेट स्कूलों ने सुप्रिम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है, प्रिसिंफल प्रोग्रेसिव स्कूल एसोशिसन ने नैनीताल हाईकोर्ट के निर्देश को सुप्रिम कोर्ट में चुनौति दी है।
प्रिसिंफल प्रोग्रेसिव स्कूल एसोशिसन के उपाध्यक्ष डीएस मान का कहना है कि नैनीताल हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान जो भी निर्देश स्कूलों को दिए गए हैं। स्कूल उनका पालन कर रहे हैं, लेकिन अभिभावकों को फीस जमा करने के लिए मैसेज न करने को संदेश भेजा जाना सही नहीं है। क्योंकि यदि स्कूल में फीस जमा नहीं होगी तो फिर स्कूल के कर्मचारियों को स्कूल वेतन कहां देंगे। इसी को देखते हुए सुप्रिम कोर्ट में याचिका दायर की गई है।