देहरादून: होईकोर्ट के निर्देश के बाद उत्तराखंड सरकार ने स्नातक स्तर पर 50 प्रतिशत से कम अंक पाने वाले बेरोजगार युवाओं को राहत दी है। ऐसे युवाओं को भी अब प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का मौका दिया गया है। साथी ही सरकार की ओर से जारी आयु सीमा में एक बार की छूट भी दी जाएगी। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।
उन्होंने कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए शासन ने यह कदम उठाया है। पिछले माह नौ नवंबर को सरकार ने जिलों में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती को हरी झंडी दी थी। इसके लिए सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के रिक्त पदों को उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा (अध्यापक) (संशोधन) सेवा नियमावली, 2019 के प्रविधानों के तहत भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए थे।
शासन ने स्नातक में 50 फीसद से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के बारे में पहले आदेश जारी नहीं किए थे। बाद में हाईकोर्ट ने इन अभ्यर्थियों को फौरी राहत देने के सरकार को निर्देश दिए हैं। इसमें कहा गया है कि नियुक्ति प्रक्रिया हाईकोर्ट के अंतिम आदेश की अधीन रहेगी।